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26 November 2022

 अध्यापक से कोर्ट की इजाजत के बिना नही कराया जाऐगा BLO का कार्य : इलाहाबाद उच्च न्यायालय

 अध्यापक से कोर्ट की इजाजत के बिना नही कराया जाऐगा BLO का कार्य : इलाहाबाद उच्च न्यायालय

*याचिका संख्या 19438/2022 रोहित कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य मे माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि सुनीता शर्मा (सुप्रा) के मामले में निर्धारित कानून के अनुसार BLO की ड्यूटी निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 27 के अनुसार अवैध है। न्यायालय ने याचिकाकर्ता की BLO के पद पर लगाई गयी ड्यूटी को स्टे करते हुए आदेश दिया है कि मामले की अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता को माननीय उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना BLO का कार्य करने के लिए मजबूर नही किया जाऐगा अर्थात अगली सुनवाई तक याची से BLO का कार्य करवाने से पूर्व माननीय उच्च न्यायालय की अनुमति लेनी होगी।

 

कृपया आदेश को पढ़ ले और ले पूरी जानकारी
कापी पेस्ट पोस्ट


 

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