पेंशन खैरात नहीं है, सेवा अधिकार है: हाई कोर्ट:- Pension is not a bailout, service is a right: High Court
प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सिविल सíवस रेग्यूलेशन 351(ए ) के अंतर्गत वित्तीय क्षति की भरपाई के लिए कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने से पहले विभागीय कार्यवाही शुरू करनी चाहिए। पेंशन खैरात नहीं है, सेवा अधिकार है।