69000 SHIKSHAK BHARTI: महिला आरक्षण पर HIGH COURT ने सरकार से मांगा जवाब
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सहायक शिक्षक के 69 हजार पदों पर भर्ती मामले में महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत ने प्रदेश सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।
इसके बाद याची पक्ष को एक सप्ताह में प्रत्युत्तर दाखिल करना होगा। न्यायमूर्ति मनीष कुमार की एकल पीठ ने यह आदेश मीना कुशवाहा व अन्य की याचिका पर दिया। याचिका में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा की चयन सूची को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने 30 अगस्त 1999 और 22 अगस्त 2001 को शासनादेश जारी कर राज्य के अधीन पदों पर सीधी भर्ती में महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया था। इसके बाद भी 69 हजार शिक्षक भर्ती में इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया, जो राज्य सरकार के शासनादेशों का उल्लंघन है।