पदोन्नति में आज हुईं सुनवाई का सार
RTE ऐक्ट लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को पदोन्नति में TET से राहत दिया है हाइकोर्ट इलाहाबाद ने*
✍️राघवेन्द्र
*आज पदोन्नति में टेट की अनिवार्यता को लेकर माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी जी की बेंच में सुनवाई हुई।*
*29 दिसंबर 2023 के स्कूल आवंटन आदेश की जीत हुई है जैसा कि बताया जा रहा है...*
विस्तृत अपडेट शाम तक आर्डर अपलोड होने पर....
सार यही है कि 2010 के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए पदोन्नति में टेट अनिवार्य रहेगा
2010 से पहले नियुक्त पर क्या होगा आर्डर आने पर....*
आपका साथी
*N/72825

