69000 शिक्षक भर्ती में बी.एड. चयनित अभ्यर्थियों की चिंता, कोर्ट के आदेश से चिंता बढ़ रही रही है
उत्तर प्रदेश सरकार में कुछ वर्षों पूर्व पूर्ण हुई 69000 शिक्षक भर्ती एक बार फिर विवादों में है। हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जिसमें NCTE के 28 जून 2018 के राजपत्र को रद्द किया गया गौरतलब है कि इस राजपत्र में बीएड अभ्यार्थियों को इस शर्त के साथ प्राथमिक विद्यालयों में बतौर शिक्षक नियुक्त होने की अनुमति थी, जब सरकार इनकी नियुक्ति के दो वर्ष के भीतर 6 माह के ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण पूर्ण कराए
अब ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि जो अभ्यर्थी इस राजपत्र के आधार पर 69000 शिक्षक भर्ती या किसी भी अन्य भर्तियों में चयन पा चुके क्या इनका ब्रिज कोर्स पूर्ण होगा? और होगा भी तो इसके पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर विगत 5 सालों से क्रियान्वयन आखिर क्यों नहीं हो सका?