कर्मचारियों को प्रथम वेतन वृद्धि प्रदान करने के नियम के बारे मे कोर्ट का आदेश
कर्मचारियों को प्रथम वेतन वृद्धि प्रदान करने के नियम ।
छठे वेतन आयोग में वर्ष में एक ही बार 1 जुलाई से वेतन वृद्धि दिए जाने का नियम था।
सातवें वेतन आयोग में वर्ष में दो तिथियों 1 जनवरी और 1 जुलाई को प्रथम वेतन वृद्धि दिए जाने के नियम बनाए गए।
जिनकी नियुक्ति तिथि 2 जनवरी से 1 जुलाई के मध्य है, उन्हें प्रथम वेतन वृद्धि आगामी 1 जनवरी को मिलेगा तथा जिनकी नियुक्ति 2 जुलाई से 1 जनवरी के मध्य है, उन्हें आगामी 1 जुलाई को मिलेगी।
याची शिक्षकों की नियुक्ति 28 जून 2016 की है परन्तु उन्होंने 2 जुलाई को कार्यभार ग्रहण किया। नियमानुसार वेतन वृद्धि के लिए नियुक्त की तिथि देखी जानी चाहिए और उसके अनुसार याचिकाकर्ता शिक्षकों को 1 जनवरी 2017 को प्रथम वेतन वृद्धि मिलनी चाहिए थी परंतु बी.एस.ए. द्वारा उन्हें प्रथम वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2017 को दी गई, जिसे चुनौती दी गई है। सरकार से जबाब मांगा गया है।
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