नई कर व्यवस्था मे अब ये छूट खत्म हो गयी, लंम्बी अवधि के निवेश मे आयेगी कमी, कुछ कम्पनियो को होगा घाटा
अभी दो तरह की कर व्यवस्था है- ओल्ड और न्यू। यदि आप नई कर व्यवस्था चुनते हैं तो -
यदि आपकी सालाना आय 7 लाख रुपये तक है तो आपको कोई कर नहीं देना होगा।
यदि आपकी सालाना आय सात लाख रुपये से एक रुपया भी ज्यादा है तो आपको निम्न टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा -
0-3- कोई कर नहीं
3-6- 5 प्रतिशत
6-9 - 10 प्रतिशत
9-12 - 15 प्रतिशत
12 - 15 - 20 प्रतिशत
15 + - 30 प्रतिशत
यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम चुनते हैं तो आपका कर निर्धारण उसी अनुसार होगा। उसमें आप 80C और 80 D इत्यादि के तहत छूट पा सकते हैं