सुप्रीम कोर्ट ने सहायक प्राध्यापक को बहाल करने का निर्देश दिया, शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय का आदेश निरस्त कर दिया
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश स्थित एक विश्वविद्यालय को उस सहायक प्राध्यापक को बहाल करने का निर्देश दिया है, जिसकी सेवा मार्च 2007 में समाप्त कर दी गई थी। शीर्ष अदालत ने सहायक प्राध्यापक को राहत देते हुए माना कि उसकी बर्खास्तगी अवैध थी। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने याचिकाकर्ता की अपील पर यह फैसला सुनाया।