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06 November 2021

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा, "मैडम, अगर आप छुट्टी चाहती हैं, तो आओ और मुझसे अकेले मिलो" को यौन प्रकृति की टिप्पणी के रूप में नहीं माना जा सकता

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा, "मैडम, अगर आप छुट्टी चाहती हैं, तो आओ और मुझसे अकेले मिलो" को यौन प्रकृति की टिप्पणी के रूप में नहीं माना जा सकता

एक मामलेे में अपना फैसला सुनाते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (HC) ने कहा कि, ''मैं यदि छुट्‌टी चाहिए तो मुझसे अकेले में मिलिए'' ये यौन प्रकृति की टिप्पणी नहीं है कोर्ट ने कहा, "मैडम, अगर आप छुट्टी चाहती हैं, तो आओ और मुझसे अकेले मिलो" को यौन प्रकृति की टिप्पणी के रूप में नहीं माना जा सकता है।

 



छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा, "मैडम, अगर आप छुट्टी चाहती हैं, तो आओ और मुझसे अकेले मिलो" को यौन प्रकृति की टिप्पणी के रूप में नहीं माना जा सकता Rating: 4.5 Diposkan Oleh: news