फर्जी डिग्री से नौकरी लेने के एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं की गलती का लाभ नहीं ले सकता
हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं की गलती का लाभ नहीं ले सकता. बिना कानूनी अधिकार के किसी ने मिलीभगत व फ्राड से नियुक्ति लेकर वेतन लिया है तो उसे वापस करना चाहिए.
मालूम हो कि याची ने फर्जी टी ई टी प्रमाणपत्र से नियुक्ति प्राप्त की. जब इसकी जानकारी विभाग को हुई तो नियुक्ति निरस्त कर दी गई. जिसे चुनौती दी तो हाईकोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी. याची ने वेतन लिया. 10 जुलाई 2020 को नोटिस जारी किया गया कि गलत तरीके से लिया गया वेतन वापस करे. इस फैसले को भी चुनौती दी गई. याची का कहना था कि आदेश पर रोक लगा है. इसलिए वसूली नहीं की जा सकती है.