इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के सभी शिक्षक और कर्मचारी पेंशन पाने के हकदार
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि राजकीय वित्तीय सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत ऐसे सभी शिक्षक और कर्मचारी पेंशन पाने के हकदार हैं जो 1964 की पेंशन नियमावली के दायरे में आते हैं। कोर्ट ने पेंशन का लाभ सिर्फ उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों तक सीमित करने को सही नहीं माना और इस संबंध में जारी आदेश रद कर दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने लाल साहब सिंह तथा अन्य की याचिका पर दिया है