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14 September 2021

68500 जिला आवंटन स्पेशल अपील आदेश :- माननीय मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने अपने आदेश में यह विचार दिया है कि

 68500 जिला आवंटन स्पेशल अपील आदेश :- माननीय मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने अपने आदेश में यह विचार दिया है कि

68500 जिला आवंटन स्पेशल अपील आदेश :-
माननीय मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने अपने आदेश में यह विचार दिया है कि भर्ती परीक्षा 2018 में सम्पन्न हुई , व अभ्यर्थी 2018 से कार्यरत है , अतः सभी पक्षों की सहमति के साथ ही साथ  बोर्ड ऑफ बेसिक एजुकेशन की सहमति से यह आदेश पारित किया जाता है -
1. किसी भी श्रेणी के संबंधित जिले में पहले से चयनित/तैनात और कार्यरत अभ्यर्थी को छेड़ा नही जाएगा।
2. MRC के पक्ष में  पारित एकल पीठ का आदेश यथावत रहेगा, किंतु अब इसका लाभ केवल सिंगल बेंच में शिखा सिंह के आदेश से पूर्व  याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों तक सीमित कर दिया गया है।
3. सामान्य वर्ग के वह अभ्यर्थी जो अपीलार्थी और इन्टरविनर है वह तीन जिलों का विकल्प देंगे जिसपर बोर्ड द्वारा दो महीने के भीतर विचार किया जाएगा तथा पदों की उपलब्धता के आधार पर उन्हें उनकी पसंद के किसी जिले में तैनाती दी जाएगी ।
अम्बरीश तिवारी
9919967474


 

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