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01 August 2021

कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए सरकार ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है, वित्त वर्ष 2020-21 का Income Tax Return दाखिल करने की समयसीमा बढ़ा दी गई है

 कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए सरकार ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है, वित्त वर्ष 2020-21 का Income Tax Return दाखिल करने की समयसीमा बढ़ा दी गई है

वित्त वर्ष 2020-21 का Income Tax Return दाखिल करने की समयसीमा दो महीने के लिए बढ़ा दी गई है।अब Individual Taxpayers 30 सितंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकेंगे।*
*आम तौर पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई होती है।*

*CBDT ने कंपनियों के लिए भी Income Tax Return भरने की समयसीमा बढ़ा दी है।*

*सरकार ने Taxpayers को बड़ी राहत दी है। Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने वित्त वर्ष 2020-21 (एसेसमेंट ईयर 2021-22) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा दो महीने बढ़ा दी है। सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए यह फैसला किया है।*

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फॉर्म-16 जारी करने की समयसीमा भी बढ़ाई गई
*CBDT ने कंपनियों के लिए कर्मचारियों को फॉर्म-16 जारी करने की समयसीमा भी एक महीना तक बढ़ा दी है। अब कंपनियां 15 जुलाई तक अपने कर्मचारियों को फॉर्म-16 जारी कर सकेंगी।*

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*विभाग ने अब तक फार्म 16 उपलब्ध नहीं कराए हैं।आयकर रिटर्न फाइल न करने पर आयकर की धारा  234 F के अधीन 500000 से नीचे वालों को ₹1000 तथा इससे अधिक वालों को ₹10000 तक लेट फाइलिंग फीस के रूप में जमा कराना अनिवार्य होगा*

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