बिना सुनवाई का अवसर दिए पद से हटाना या उसकी संविदा समाप्त करना अनुचित:- हाईकोर्ट
प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि संविदा आधार पर कार्यरत कर्मचारी को भी बिना सुनवाई का अवसर दिए पद से हटाना या उसकी संविदा समाप्त करना अनुचित है।
कोर्ट ने कस्तूरबा विद्यालय में 10 वर्षो से कार्यरत वार्डन को एकपक्षीय आदेश जारी कर संविदा से हटाने के निर्णय को गलत करार देते हुए विभाग को नए सिरे से निर्णय लेने का आदेश दिया है।