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21 June 2021

Pan linked with aadhar : आयकर विभाग की नई वेबसाइड से करे पैन को आधार से लिंक करे, ​जिससे इनकम टैक्स भरने मे आसानी होगा

 Pan linked with aadhar : आयकर विभाग की नई वेबसाइड से करे पैन को आधार से लिंक करे, ​जिससे इनकम टैक्स भरने मे आसानी होगा



आयकर विभाग की नई वेबसाइड से करे पैन को आधार से लिंक

आइये जानते है पूरी प्रक्रिया क्या है पैन को आधार से जोड़ने की

बैंक अकाउंट खुलवाने, बैंकिंग लेनदेन, म्युचुअल फंड ट्रांजेक्शंस, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आदि में पैन कार्ड की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन सभी में KYC नियमों के लिए पैन जरूरी है। आपका पेन कार्ड निष्क्रिय हो जाने पर आपको इन कार्यों में असुविधा होगी।


निर्धारित समयसीमा में पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो 50,000 या अधिक के बैंकिंग लेनदेन पर निवेशकों को 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। वहीं, आपका पैन-आधार बैंक खाते से जुड़ा नहीं होने पर बैंक दोगुना टीडीएस काट सकता है।

स्टेप 1. पैन को आधार के साथ लिंक कराने के लिए सबसे पहले आपको आयकर विभाग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाना होगा।

स्टेप 2. अब आपको नीचे Our Services में Link Aadhaar सेक्शन पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 3. यहां आपको पैन नंबर, आधार नंबर और नाम दर्ज करना होगा।

स्टेप 4. अब आपको “I agree to validate my Aadhaar details” पर टिक करना होगा।

स्टेप 5. अब अंत में आपको Link Aadhaar पर क्लिक करना है।

स्टेप 6. अब आयकर विभाग आपका नाम, जन्मतिथि आदि जानकारियों को वैलिडेट करेगा और इसके बाद लिंकिंग की प्रॉसेस पूरी हो जाएगी।

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