69000 शिक्षक भर्ती : सरकार का काउंटर दाखिल देखो विवरण श्रेणीवार किस सीट पर किसका चयन 20% महिला आरक्षण, सरकार ने जबाव दिया है कि भर्ती में
सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपना काउंटर दाखिल किया है जिसमें सरकार ने केस खारिज करने की बात की है इसके पॉइंट्स को बारीकी से समझते हैं-
1. सरकार ने जबाव दिया है कि भर्ती में 1994 नियमावली के तहत 14 (२) सर्विस रूल को फॉलो करते हुए लिस्ट तैयार की है - अगर सरकार ने ऐसा किया होता तो लिस्ट चैलेंज नहीं की जाती भर्ती में अगर आरक्षण का पालन हुआ है तो जनरल कैटेगरी की मिनिमम कटऑफ (67.10) एवं ओबीसी की मिनिमम कटऑफ (66.72) के बीच 18600 ओबीसी के स्टूडेंट्स होने चाहिए थे जो कि नहीं है अतः गलत लिखा है।
2. सरकार ने खुद लिखा है कि भर्ती जिला cadre की है लेकिन सेलक्शन प्रोसेस स्टेट लेबल का है तो खुद सरकार को पहले स्टेट लेबल पर सिलेक्शन लिस्ट तैयार की जाती उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया जाता जो कि आपने नहीं किया मतलब आप गलत हो।
3. सरकार ने बोला की जनपद हरदोई में 2450 सीटों के सापेक्ष
अनारक्षित (सामान्य) 1226
ओबीसी 661
एससी 514
सीटें बनती हैं
पर चयन किया है --
अनारक्षित(सामान्य) 1464
(238 का अधिक चयन किया)
ओबीसी 425
(236 का कम चयन किया)
एससी 473
(41 का कम चयन किया)
4. सरकार ने बोला की जनपद शाह जहां पुर में 1450 सीटों के सापेक्ष
अनारक्षित (सामान्य) 726
ओबीसी 391
एससी 274
सीटें बनती हैं
पर चयन किया है
अनारक्षित(सामान्य) 880
(154 का अधिक चयन किया)
ओबीसी 240
(151 का कम चयन किया)
एससी 288
(16 का कम चयन किया)
5. सरकार ने बोला की झांसी में 530 सीटों के सापेक्ष
अनारक्षित (सामान्य) 266
ओबीसी 143
एससी 111
सीटें बनती हैं
पर चयन किया है
अनारक्षित(सामान्य) 306
(40 का अधिक चयन किया)
ओबीसी 97
(46 का कम चयन किया)
एससी 111
(1 का कम चयन किया)
इसमें जो 20% महिला आरक्षण की बात सरकार कर रही है जब महिलाओं ने कोर्ट में केस किया था आरक्षण के लिए अब सरकार ने खुद केस को खारिज करने की अपील की थी की 69000 में महिला आरक्षण एप्लीकेबल नहीं है अब खुद लिस्ट में 20% दिखा रहे है।
और हां विरोधियों के लिए अनारक्षित और आरक्षित सीटों का अंतर भी समझ लेना अनारक्षित में जो भी आरक्षित वर्ग का अपनी मेरिट के अनुसार ओवर लैप करता है वो आरक्षित नहीं अनारक्षित हो जाता है इसका ध्यान जरूर रखना पर बड़े बड़े नेता इसको नहीं बताते हैं और सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं
6. सरकार ने बोला है कि हमने शिखा सिंह के ऑर्डर को कड़ाई से लागू किया है जबकि उस आदेश के सिर्फ 1 पार्ट को लागू किया हुआ है क्युकी शिखा सिंह ऑर्डर कहता है पहले आरक्षण के साथ चयन लिस्ट बनाओ फिर एमआरसी लागू करें लेकिन आपने ऐसा नहीं किया मतलब आप गलत हो।
फिलहाल इस मुकदमे में सरकार की हार पक्की है जब तक सुनवाई नहीं हो जाती तब तक ही ये चयन सूची बची है इसको रद्द होने में अब अधिक समय नहीं है।
- प्रदीप बघेल