उच्चतम न्यायालय ने अन्य पिछड़े वर्ग के प्रत्याशी को सामान्य श्रेणी में शामिल होने का फैसला रद करने के फैसले पर मंगलवार को रोक लगा दी।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पहला स्थान पाने वाले अभ्यर्थी को सामान्य वर्ग में जाने की अनुमति देने के मप्र लोक लोक आयोग का निर्णय निरस्त कर दिया था।
जस्टिस उदय यू ललित, एमएम शांतानागौडार और विनीतसरन की पीठ ने इस मामले की सुनवाई के दौरान अभ्यर्थी साधना सिंह दांगी की याचिका परददूसरे पक्षकारों को नोटिस जारी किए। पीठ ने इस मामले को अब जुलाई के अंतिम सप्ताह मे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है।