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24 June 2020

पदनाम बदला, चयन व नियुक्तियों का पावर नहीं, इससे कभी भी विधिक समस्या खड़ी हो सकती है।

पदनाम बदला, चयन व नियुक्तियों का पावर नहीं, इससे कभी भी विधिक समस्या खड़ी हो सकती है।


राजकीय इंटर कालेजों में प्रवक्ताओं को मूल पद पर भेजने में ही अड़चन नहीं आ रही, बल्कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में चयनितों की नियुक्ति में भी नियमावली आड़े आएगी। वजह, एडी राजकीय के पद पर अंजना गोयल की नियुक्ति तो कर दी गई लेकिन, शासन व बड़े अधिकारी उन्हें दो साल में कार्य करने का पावर नहीं दे सकें हैं। नियमावली में संशोधन हुए बिना वे अनवरत कार्य कर रही हैं, इससे कभी भी विधिक समस्या खड़ी हो सकती है।

प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा महकमे में कामकाज बेहतर करने के लिए बड़ी पहल हुई। शासन ने 30 अगस्त 2018 को शिक्षा निदेशालय में अपर निदेशक महिला का पदनाम बदलकर अपर निदेशक राजकीय कर दिया, उसी के तहत कार्य आवंटन भी हुआ। एक साल बाद 22 अक्टूबर 2019 को शिक्षा निदेशक माध्यमिक विनय कुमार पांडेय ने एडी राजकीय को पत्र भेजकर कहा कि वे कामकाज शुरू करें। एडी राजकीय ने 28 नवंबर 2019 को निदेशालय के प्रशासनिक अधिकारियों से कहा वे शिक्षा निदेशक के आदेश का पालन करें। इस पर कामकाज शुरू हुआ लेकिन, नियमावली का पेंच बरकरार है।

नियमावली संशोधन के लिए गुहार : शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने 10 जून को फिर सचिव उप्र शासन शिक्षा अनुभाग दो को पत्र भेजा है, क्योंकि एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इसमें नियमावली में संशोधन करने का अनुरोध किया गया है। ताज्जुब यह है कि शिक्षा निदेशक शासन के आदेश पर भी बिना नियमावली में बदलाव कराए एडी राजकीय से कार्य करा रहे हैं। इसमें विधिक अड़चन आने से इन्कार नहीं किया जा सकता।


एडी महिला को नहीं मिलती थी जिम्मेदारी : शिक्षा निदेशालय में एडी महिला एक तरह से दंड का पद रहा है। जिस अधिकारी को महत्वहीन करना हो उसे यहां तैनाती दी जाती रही।

अपर निदेशक राजकीय के पद पर हमें नियमानुसार नियुक्ति मिली है और कार्य आवंटन भी हो चुका है, शासन की मंशा के अनुरूप कार्य कर रहे हैं।

अंजना गोयल, अपर निदेशक राजकीय शिक्षा निदेशालय प्रयागराज

अभी एडी माध्यमिक ही जिम्मेदार

शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने 11 सितंबर 2018 को शासन को प्रस्ताव भेजा था कि उप्र अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली 2016 व उप्र विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली 1992 में द्वितीय संशोधन किया जाए। दोनों में अभी नियुक्ति प्राधिकारी एडी माध्यमिक हैं, इनकी जगह एडी राजकीय होना है। सचिव संध्या तिवारी ने निदेशक को 23 अक्टूबर 2018 को पत्र लिखकर कहा कि इस प्रक्रिया में समय लगेगा, प्रवक्ता व एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति आदि कार्यवाही एडी माध्यमिक स्तर से ही कराई जाए।

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