69000 SHIKSHAK BHARTI में ईडब्ल्यूएस के आरक्षण पर जवाब मांगा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती में आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान नहीं करने को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने विनय कुमार पांडेय व 42 अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी को सुनकर दिया है। याचिका के अनुसार 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है जबकि 12 जनवरी 2019 को ही इस संबंध में शासनादेश जारी हो चुका है। कोर्ट ने याचिका को इस प्रकरण में पहले से दाखिल याचिकाओं के साथ संबद्ध करते हुए 17 जुलाई को सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया है।