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01 June 2020

69000 SHIKSHAK BHARTI में ओवरलैपिंग मुद्दे पर आज होगी कोर्ट में सुनवाई, जानिए क्या कहते है याचिकाकर्ता अखिलेश कुमार पाण्डेय

69000 SHIKSHAK BHARTI में ओवरलैपिंग मुद्दे पर आज होगी कोर्ट में सुनवाई, जानिए क्या कहते है याचिकाकर्ता अखिलेश कुमार पाण्डेय


अब मैं 69000 भर्ती से सम्बन्धित कुछ बिन्दुओं को आपके समक्ष रखना चाहता हूं|आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को निम्नलिखित छूट प्रदान की गयी हैं|
1- सामान्य वर्ग के लिए आयु की अधिकतम सीमा 40 वर्ष तथा आरक्षित वर्ग के लिए 42 वर्ष या 45 वर्ष रखा गयी है|
2- सामान्य वर्ग के लिए टेट में 90 अंक तथा आरक्षित वर्ग हेतु 82 अंक हैं|
3- सामान्य वर्ग के लिए सुपर टेट में 97 अंक तथा आरक्षित वर्ग हेतु 90 अंक उत्तीर्ण करने हेतु आवश्यक हैं|
पूर्व की भर्तियों में भर्ती के किसी चरण में आरक्षण का लाभ लेने के बाद यदि अगले चरण में कोई अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के बराबर अंक प्राप्त करता था तो उसे सामान्य वर्ग में सम्मिलित कर लिया जाता था, परिणामस्वरूप उसका चयन सामान्य वर्ग में हो जाता था और उसके स्थान पर उसी श्रेणी के दूसरे अभ्यर्थी का चयन कर लिया जाता था|
काफी लम्बी लड़ाई के बाद दिसम्बर 2019 में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह महत्वपूर्ण फैसला आया कि सामान्य वर्ग में केवल उन्हीं को शामिल किया जायेगा जो सामान्य वर्ग की सभी शर्तों/योग्यताओं को पूरा करते हों|
अब इस भर्ती के परिपेक्ष्य में यदि सुपर टेट में 90 से 96 अंक प्राप्त करने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी का एकेडमिक रिकॉर्ड बेहतर है तो उसका गुणांक उच्च होगा और यदि उसे सामान्य वर्ग में सम्मिलित किया जायेगा तो वह कम एकेडमिक रिकॉर्ड वाले सुपर टेट में 115 अंक वाले अभ्यर्थी से भी आगे निकल जायेगा| परिणामस्वरूप सामान्य वर्ग के काफी अभ्यर्थी या तो चयनित नहीं होंगे अथवा दूर- दराज के जिले में चयनित होंगे|
अत: इसे रोकने हेतु मैने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में केस किया है, जिसमें दिनांक 01/06/2020 को सुनवायी होनी है|
जय माँ शीतला!
अखिलेश कुमार पाण्डेय
रायबरेली
9651871740



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