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01 June 2020

69000 SHIKSHAK BHARTI: दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4 नहीं 3 प्रतिशत ही मिलेगा आरक्षण

69000 SHIKSHAK BHARTI: दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4 नहीं 3 प्रतिशत ही मिलेगा आरक्षण


शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति है कि उन्हें चार प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

जबकि आरक्षण नियमों के अंतर्गत मान्य 3 प्रतिशत सीटों पर ही नियुक्ति होगी। अयोध्या के गोपाल, प्रदीप कुमार दुबे आदि एक सितंबर 2018 को जारी शासनादेश का हवाला देते हुए दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों को विशेष आरक्षण के तहत 4 प्रतिशत आरक्षण देने को लेकर पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद के सूत्रों का कहना है कि दिव्यांगों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण ही मान्य है। थैलेसीमिया पीड़ित ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उक्त रोग के आधार पर आरक्षण का लाभ मिलना है, वे चलन बाधित श्रेणी में शामिल होंगे।

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