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14 May 2020

सरकारी व सहायता प्राप्त पालीटेक्निक संस्थाओं में कार्यरत महिला शिक्षकों व कर्मचारियों को अब दोबारा प्रसूति व बाल्य देखभाल अवकाश मिलेगा

सरकारी व सहायता प्राप्त पालीटेक्निक संस्थाओं में कार्यरत महिला शिक्षकों व कर्मचारियों को अब दोबारा प्रसूति व बाल्य देखभाल अवकाश मिलेगा


प्राविधिक शिक्षा विभाग की ओर से इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं।

दरअसल तीन मई 2018 को आल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआइसीटीई) द्वारा निर्धारित वेतनमान लागू किए जाने के कारण इन अवकाशों को रद कर दिया गया था, क्योंकि एआइसीटीई द्वारा इस तरह के अवकाश देने का कोई प्रावधान नहीं था। विरोध के चलते एआइसीटीई ने इसे राज्यों यह व्यवस्था दोबारा लागू करने की छूट दे दी। इसके बाद अब शासन ने इन अवकाशों को दोबारा मंजूरी दे दी है। प्रमुख सचिव एस राधा चौहान की ओर से बुधवार को यह आदेश जारी कर दिया गया। पालीटेक्निक संस्थाओं में पढ़ा रही महिला शिक्षकों व महिला कर्मचारियों को संपूर्ण सेवाकाल में 180 दिनों का प्रसूति अवकाश मिलेगा। विशिष्ट परिस्थितियों में दो साल का बाल्य देखभाल अवकाश वह ले सकेंगी। एक साल में तीन बार से अधिक बाल्य देखभाल अवकाश नहीं मिलेगा। यह 15 दिन से कम के लिए नहीं दिया जाएगा। अगर किसी ने बच्चा गोद लिया है तो उसे दत्तक ग्रहण अवकाश 180 दिनों का दिया जाएगा।

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