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31 May 2020

69000 SHIKSHAK BHARTI अभ्यर्थी के आवेदन फार्म में सुधार का आदेश

69000 SHIKSHAK BHARTI अभ्यर्थी के आवेदन फार्म में सुधार का आदेश


हाईकोर्ट ने 69 हजार

सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में सफल
अभ्यर्थी के आवेदन में मानवीय त्रुटि
सुधारने पर विचार कर निर्णय लेने का
सचिव बेसिक शिक्षा परिषद

प्रयागराज को आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि आदेश की
प्रति मिलने के 03 सप्ताह के
भीतर याची के मामले में बिचार
5 कर नियमानुसार निर्णय लिया
जाए। राकेश कुमार की याचिका
पर सुनवाई करते हुए यह आदेश
न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने दिया है। याची
के अधिवक्ता सीमांत सिंह के मुताबिक
राकेश कुमार 69 हजार सहायक
अध्यापक भर्तो परीक्षा में सफल हुआ है।
उसने ऑनलाइन आवेदन के समय में
अपने स्नातक बाले कॉलम में पूर्णांक
1800 के बजाए 11800 भर दिया।

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