69000 SHIKSHAK BHARTI पर मांगा प्रदेश सरकार से जवाब, सुप्रीमकोर्ट ने कहा-जारी रखें प्रक्रिया, भर्ती अंतिम आदेश पर निर्भर
U.P. 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर 14 जुलाई तक जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि फिलहाल हम भर्ती प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाएंगे। सरकार भर्ती प्रक्रिया जारी रखे, लेकिन यह याचिकाओं के अंतिम निपटारे पर निर्भर करेगी। अदालत ने कहा राज्य सरकार 6 जुलाई से पहले अपना पक्ष कोर्ट में दायर करे। सरकार बताएगी कि बताए कि सामान्य श्रेणी के लिए भारांक 45 फीसदी और आरक्षित के लिए 40 फीसदी के आधार को क्यों बदला। शिक्षा मित्र जो सहायक शिक्षक के तौर पर कार्यरत हैं उनको छेड़ा न जाए। 6 जुलाई तक सरकार चार्ट के ज़रिए भर्ती के चरण और उनकी विवरण बताए।
शिक्षा मित्रों ने आरोप लगाया है कि सरकार उनकी जगह बीएड वालों को भर्ती कर रही है। बीएड वाले उनकी कमर पर सवार होकर भर्ती हो रहे हैं जबकि अदालत ने उन्हें रियायती अंकों के आधार पर भर्ती करने का आदेश दिया था। दूरस्थ शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव के अनुसार सरकार अदालत के आदेश के अनुसार भर्ती नहीं कर रही है। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गत छह मई को एकल पीठ के 29 मार्च 2019 के उस निर्णय को खारिज कर दिया था जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स को घटा कर 40 व 45 प्रतिशत कर किया गया था।