69000 उत्तरकुंजी विवाद में विशेषज्ञ की राय भी बताएं: Court
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 69 हजार शिक्षकों की भर्ती मामले में उत्तरकुंजी के विवाद को लेकर दाखिल याचिका पर सरकार को विशेषज्ञ की राय के साथ 27 मई तक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।
यह आदेश जस्टिस मनीष माथुर की बेंच ने ऋषभ मिश्र व अन्य की ओर से दाखिल सेवा संबंधी याचिका पर दिया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये शुक्रवार को सुनवाई के दौरान याचियों की ओर राज्य सरकार के लघु शपथ पत्र पर आपत्ति उठाई गई। कहा गया कि विवादित चार उत्तरों को लेकर शपथ पत्र में कोई स्पष्टीकरण ही नहीं है जबकि यही इस मामले का मुख्य बिंदु है। कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगली सुनवाई पर याचियों की ओर से मांगी गई अंतरिम राहत पर भी विचार किया जाएगा।