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12 May 2020

69000 शिक्षक भर्ती मे AG साहब क्या कहते है पढ़े एजी जी की पोस्ट

69000 शिक्षक भर्ती मे AG साहब क्या कहते है पढ़े एजी जी की पोस्ट


जय हिंद AG:
1) आरक्षण रोस्टर के कारण पहले सारे unreserved/ओपन/जनरल पद भरे जाएंगे जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी भी जनरल की सीट्स पर ही लिए जाएंगे।
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2) जनरल पूरी भरने के बाद बचे हुए ओबीसी को ओबीसी में लिया जाएगा, एससी को एससी में और एसटी को एसटी में।
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3) दीपा ई वी का केस यूपी में लागू नहीं हो सकता यानी ओबीसी, एससी और एसटी ने यदि कैटेगरी के रिलैक्सेशन का लाभ ले भी लिया हो जैसे फीस में छूट, योग्यता में छूट, टेट में 82 आदि तब भी उनको जनरल पद खाली होने पर जनरल/अनारक्षित पदों पर ही लिया जाएगा।
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4) क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने  संविधान के आर्टिकल 15(4) और 16(4) में दी गयी शक्ति का प्रयोग करते हुए 1994 एक्ट बनाते समय उसमें सेक्शन 8(i) और 8(ii) जोड़ दिए थे।
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5) सुप्रीम कोर्ट भी यूपी के संदर्भ में ऐसा आदेश आज से लगभग 8 वर्ष पहले जितेंद्र कुमार सिंह के केस में पारित कर चुकी है। (CA 74/2010)
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~AG
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PS: शिक्षामित्र भी भारांक जुड़ने के बाद पहले जनरल सीट्स पर ही लिए जायेंगे। जनरल पूरी भरने पर ही ओबीसी, एससी और एसटी में अपनी कैटेगरी अनुसार लिए जाएंगे।

1) उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा आज से 24 वर्ष पहले एक अधिनियम बनाया गया था जिसके सेक्शन 8(i) और 8(ii) अनुसार यूपी में age, फीस या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का लाभ उठाने के बाद भी ओबीसी और एससी जनरल सीट्स पर ही लिए जाएंगे।
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2) यदि सरकार अध्यादेश लाकर इस अधिनियम को संशोधित कर इन सेक्शन्स को रेट्रोस्पेक्टिवली खत्म करदे तो ही रिलैक्स्ड स्टैंडर्डस से सिलेक्टेड ओबीसी एससी अपने कोटे में लिए जाएंगे अन्यथा नहीं। ऐसे करने का गूदा किसी सरकार में है नहीं।
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3) किसी कोर्ट द्वारा यह हटाया नहीं जा सकता। यह आर्टिकल 15(4) और 16(4) से प्रोटेक्टेड है। जिन राज्यों के आरक्षण अधिनियमो में ऐसी बाते नहीं लिखी गयी है केवल वही शिथिल मानको से चयनित ओबीसी एससी अपनी ही सीटों पर लिए जाएंगे अन्यथा नहीं।
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4) दीपा ई वी केरल से थी और वहां की सरकार ने यूपी जैसा प्रावधान नहीं किया हुआ है। एससी ने केवल रूल का पालन करवाया है। जनरल वालों मूर्ख न बनिये।
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5) यूपी का प्रावधान पढ़ लीजिये
8(i) The State Government may, in favour of the categories of persons mentioned in sub-section (1) of Section 3, by order, grant such concessions in respect of fees for any competitive examination or interview, and relaxation in upper age limit, as it may consider necessary.
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(ii) The Government Orders in force on the date of the commencement of this Act, in respect of concessions and relaxations, including concession in fees for any competitive examination or interview and relaxation in upper age limit and those relating-to reservation in direct recruitment and promotion, in favour of categories of persons referred to in sub-section (1), which are not inconsistent with the provisions of this Act, shall continue to be applicable till they are modified or revoked, as the case may be.
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