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16 May 2024

आयोग का चाबुक: दूसरे को वोट स्लिप दी तो नपेंगे BLO, दिए निर्देश

 आयोग का चाबुक: दूसरे को वोट स्लिप दी तो नपेंगे BLO, दिए निर्देश


प्रतापगढ़ :

लोकसभा की मतदाता सूची में अगर आपका नाम है। तो मतदाता स्लिप के है। लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। गांव के बीएलओ को जिम्मेदारी मिली है कि वह चुनाव की तिथि के पांच दिन पहले वोट स्लिप आप तक पहुंचाएंगे। अगर वह वोटर स्लिप दूसरे को दिए तो नपना तय हैं। प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र में एक-दो दिन के भीतर पर्ची का वितरण शुरू हो जाएगा।




प्रतापगढ़ में 25 मई को चुनाव होना है। पर्ची वितरण के दौरान मतदाता प्राप्ति का हस्ताक्षर लेंगे। हस्ताक्षर न करने की दशा में उनके बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लेंगे। विधानसभा वार एसडीओ और तहसीलदार को जिम्मेदारी सौंपी गई

इसके लिए निर्वाचन आयोग का सख्त निर्देश है कि वोटर स्लिप मतदाता को दिया जाए। उनके न मिलने पर उनके परिवार के सदस्यों को दें। अगर मतदाता स्लिप किसी अन्य को दिए। मतदाता को न मिला तो शिकायत पर संबंधित बूथ लेवल अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई होगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी त्रिभुवन विश्वकर्मा ने बताया कि मतदाताओं तक वोटर पर्ची पहुंचाने की जिम्मेदारी बीएलओ को दी गई है। इसकी मानीटरिंग हो रही है। इसमें लापरवाही बरतने वाले बीएलओ पर कार्रवाई होनी तय है।

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