UP Basic Shiksha Parishad तथा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों को सेवानिवृत्ति की आयु के पूर्व असामयिक मृत्यु की दशा में ग्रेच्युटी के भुगतान के सम्बन्ध में ।
*यह आदेश उन पर लागू है जो सेवाकाल में दिवंगत हो गए,उन सभी के आश्रित को डेथ ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा, चाहे उन्होंने सेवाकाल में विकल्प भरा हो या नही।*
_*लेकिन इस शासनादेश में कहीं पर भी यह नही लिखा है कि भविष्य में भी यह आदेश लागू रहेगा,यानी कि डेथ ग्रेच्युटी के लिए विकल्प नही भरना होगा,अर्थात विकल्प भरना अनिवार्य ही रहेगा।*_
बेसिक शिक्षा अनुभाग-5
लखनऊ : दिनांक 03 फरवरी, 2023
विषयः-उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद तथा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों को सेवानिवृत्ति की आयु के पूर्व असामयिक मृत्यु की दशा में ग्रेच्युटी के भुगतान के सम्बन्ध में ।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 6339 / 15-5-93-55/89, दिनांक 23-11-1994, शासनादेश संख्या-2491/15-5-2002-212/201, दिनांक 10.06.2002, शासनादेश संख्या- 289/79-6-04-28(5)/04, दिनांक 04.02.2004 तथा शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 3590/79-5-2011-2/2009 दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 के संदर्भ में शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक-बे0शि0प0/लेसं0 / पेंशन 2877-81/2021-22, दिनांक 12 अगस्त, 2021 तथा सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्रांक- बे0शि0प0/35018-20/2022-23, दिनांक 10-03-2022 द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद तथा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों को सेवानिवृत्ति की आयु के पूर्व असामयिक मृत्यु की दशा में ग्रेच्युटी के भुगतान के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।
2- उक्त क्रम में आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में उल्लिखित तथ्यों के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 23-11-1994 से दिनांक 03 फरवरी, 2004 (सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष रहने तक) तक की अवधि के उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद तथा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के ऐसे शिक्षकों, जिनके द्वारा सेवानिवृत्ति का विकल्प नहीं दिया गया और उनकी मृत्यु 58 वर्ष के पूर्व ही हो गयी तथा ऐसे भी शिक्षक जिन्होंने 60 वर्ष पर सेवानिवृत्ति का विकल्प भरा किन्तु विकल्प परिवर्तन के लिए निर्धारित अवधि के पूर्व मृत्यु हो गयी है, के परिजनों को देय ग्रेच्युटी का भुगतान करने का तथा दिनांक 03 फरवरी, 2004 के पश्चात उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद तथा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के ऐसे भी शिक्षकों, जिनके द्वारा सेवानिवृत्ति का विकल्प नहीं दिया गया और उनकी मृत्यु 60 वर्ष के पूर्व ही हो गयी तथा ऐसे शिक्षक जिन्होंने 62 वर्ष पर सेवानिवृत्ति का विकल्प भरा किन्तु विकल्प परिवर्तन के लिए निर्धारित अवधि के पूर्व मृत्यु हो गयी है, के परिजनों को देय ग्रेच्युटी का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है।
Primary Ka Master, Shikshamitra, Uptet Latest News, Basic Shiksha News, Updatemarts, Uptet News, Primarykamaster, 69000 Shikshak Bharti, Basic Shiksha Parishad, primary ka master current news, uptet, up basic parishad, up ka master