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11 January 2023

Basic Shiksha News:- संजीव बालियान केस तथा शिक्षामित्रों को लेकर कोर्ट से जारी हुआ ऑर्डर, देखें निचे क्लिक करके

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हिंदी अनुवाद देखें

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याचिका पर आज सुनवाई के लिए बुलाया गया था। कोरम :

माननीय श्रीमान। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना माननीय श्रीमान। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश

याचिकाकर्ता के लिए

श्री जी उमापति, वरिष्ठ अधिवक्ता। श्री हिमांशु जोशी, एड. श्री उत्तम कुमार सामंत, एड. सुश्री विजय लक्ष्मी, एड. श्री राहुल सिंह, एड. श्री एन डी कौशिक, एडवोकेट।

श्री जयंत भट्टाचार्य, एड. श्री एस एस बंद्योपाध्याय, एडवोकेट। सुश्री अर्चना कुमारी, एड. श्री अंकित वर्मा, एड. श्री आनंद कुमार सिंह, एड. श्री विशाल बत्रा, अभिभाषक। श्री सतीश कुमार, एओआर

प्रतिवादी के लिए

वकील की सुनवाई के बाद, न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिया

विलम्ब क्षमा किया गया। मनोरंजन के लिए हमें कोई अच्छा आधार और कारण नहीं मिलता


भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत वर्तमान रिट याचिका। तदनुसार, रिट याचिका 1 बनाए बिना खारिज की जाती है

याचिकाकर्ता (एस) मामले की खूबियों पर कोई टिप्पणी। हम याचिकाकर्ता को सभी वैकल्पिक उपायों का उपयोग करने के लिए खुला छोड़ देते हैं, यदि वह कानून के अनुसार चुनता है और चाहता है। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निस्तारण किया जाएगा।

(पूजा शर्मा) कोर्ट मास्टर (एसएच)

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