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22 December 2022

Basic Shiksha News:- कोर्ट आर्डर हुआ अपडेट : ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म में शिक्षामित्र सम्बन्धी त्रुटिपूर्ण जानकारी देने के कारण सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्ति निरस्त करने का आदेश खारिज, देखें कोर्ट आर्डर

Basic Shiksha News:- कोर्ट आर्डर हुआ अपडेट : ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म में शिक्षामित्र सम्बन्धी त्रुटिपूर्ण जानकारी देने के कारण सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्ति निरस्त करने का आदेश खारिज, देखें कोर्ट आर्डर

लखनऊ । हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म में शिक्षामित्र सम्बन्धी त्रुटिपूर्ण जानकारी देने के कारण सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्त किए गए, अभ्यर्थियों की नियुक्ति व कुछ अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त करने वाले राज्य सरकार के आदेश को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने बेसिक शिक्षा विभाग को अभ्यर्थियों के मामलों पर पुन विचार का आदेश दिया है।

 यह आदेश न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की एकल पीठ ने विजय गुप्ता व अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल दर्जनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया। याचियों का कहना था कि सहायक अध्यापक परेक्षा 2019 में उनका चयन हुआ था परंतु बाद में ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म में गलत जानकारी भरने के आधार पर उनका चयन व उम्मीदवारी निरस्त करते हुए, वसूली का आदेश दिया गया। याचियों की ओर से दलील दी गई कि निरस्तीकरण का आदेश पारित करने से पूर्व विभाग को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के आलोक में यह देखना चाहिए था कि तथाकथित गलत जानकारी से अभ्यर्थी को कोई लाभ हो रहा था अथवा नहीं. कहा गया कि इस तथ्य को देखे बिना मात्र त्रुटिपूर्ण अप्लीकेशन फॉर्म भरे जाने के आधार पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी गई।

कोर्ट आर्डर
 
















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