Latest Updates|Recent Posts👇

28 July 2022

सार्वजनिक स्थानों पर विद्यालय समय में किसी भी छात्र छात्राओं को विद्यालय यूनिफार्म में प्रवेश न देने के संबंध में, देखे आप

 सार्वजनिक स्थानों पर विद्यालय समय में किसी भी छात्र छात्राओं को विद्यालय यूनिफार्म में प्रवेश न देने के संबंध में, देखे आप


✍️✍️✍️✍️✍️✍️
लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ शुचिता चतुर्वेदी ने विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर छात्र-छात्राओं को ड्रेस में प्रवेश देने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। 21 जुलाई को जारी अपने आदेश में उन्होंने सभी जिलाधिकारी को इस आदेश का इम्प्लीमेंट करवाने का निर्देश दिया है
डॉ शुचिता चतुर्वेदी ने अपने पत्र में लिखा है कि उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकारी संरक्षण आयोग का गठन बालक अधिकारी संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 की धारा-17 (1) क प्राविधानों के अंतर्गत किया गया है। ऐसे में बालकों के अधिकारों का उल्लंघन एवं उनकी संरक्षा के अतिक्रमण का स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच करने का पूर्ण अधिकार है।
इस क्रम में संज्ञान में आया है कि विद्यालय में अध्यनरत छात्र/छात्राओं द्वारा विद्यालय के समय में विद्यालय में ना जाकर अन्य सार्वजनिक स्थलों पार्क, मॉल, रेस्टुरेंट आदि में जाकर समय व्यतीत करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में अप्रिय घटना होने की भी संभावना है।
अतः उक्त को दृषिटगत रखते हुए सभी जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि जनपद के समस्त सार्वजनिक स्थानों पर विद्यालय समय में छात्र/छात्राओं का विद्यालय यूनिफार्म में प्रवेश प्रतिबंधित हो।
कापी पेस्ट


 

सार्वजनिक स्थानों पर विद्यालय समय में किसी भी छात्र छात्राओं को विद्यालय यूनिफार्म में प्रवेश न देने के संबंध में, देखे आप Rating: 4.5 Diposkan Oleh: news