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18 May 2022

दूसरे के प्रमाण पत्र के आधार पर फर्जी तरीके से सहायक अध्यापक बनकर 12 साल तक नौकरी करने वाले फर्जी शिक्षक बर्खास्त

 दूसरे के प्रमाण पत्र के आधार पर फर्जी तरीके से सहायक अध्यापक बनकर 12 साल तक नौकरी करने वाले फर्जी शिक्षक बर्खास्त

बस्ती। परिषदीय विद्यालय में दूसरे के प्रमाण पत्र के आधार पर फर्जी तरीके से सहायक अध्यापक बनकर 12 साल तक नौकरी करने वाले फर्जी शिक्षक को बीएसए ने बर्खास्त कर दिया है। वहीं, खंड शिक्षा अधिकारी गौर को वेतन रिकवरी और मुकदमा दर्ज कराने के लिए आदेशित किया है।


बीएसए कार्यालय के अनुसार जिले के गौर ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय जलालाबाद में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत भानुप्रताप यादव का सहायक अध्यापक पद पर 2010 में चयन हुआ था। एसटीएफ से जांच कराने पर यह सामने आया कि भानुप्रताप ने किसी दूसरे के अभिलेखों का प्रयोग कर नौकरी हासिल किया है। इसी नाम के असली शिक्षक भानुप्रताप यादव महाजगंज जिले में परतावल ब्लॉक के परिषदीय प्राथमिक विद्यालय पिपरा खादर पर कार्यरत हैं। उनके ही अभिलेखों का गलत तरीके से प्रयोग कर बस्ती में फर्जी अध्यापक ने नौकरी हासिल कर ली है। जांच रिपोर्ट में फर्जीवाड़े की पुष्टि होने के बाद बीएसए जगदीश शुक्ल ने गौर ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय जलालाबाद में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत भानुप्रताप यादव को नोटिस देकर अपना पक्ष रखने का नोटिस जारी किया था। अब उसे बर्खास्त कर दिया गया। अभिलेख में फर्जी शिक्षक ने अपना पता गोरखपुर जिले के भिटी शिवपुर दर्ज किया है। बीएसए ने आरोपी प्रधानाध्यापक की सेवा समाप्त करने के साथ ही वेतन रिकवरी व मुकदमा दर्ज कराने का आदेश जारी कर दिया।


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