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25 April 2022

बाल्य देखभाल अवकाश(सी.सी.एल) के सम्बन्ध में, अनेक शिक्षक एवं शिक्षिकायों ने बाल्य देखभाल अवकाश में बारें में निम्न जिज्ञासा की है, उसी का छोटा सा समाधान

 बाल्य देखभाल अवकाश(सी.सी.एल) के सम्बन्ध में, अनेक  शिक्षक एवं शिक्षिकायों ने बाल्य देखभाल अवकाश में बारें में निम्न जिज्ञासा की है, उसी का छोटा सा समाधान


*बाल्य देखभाल अवकाश(सी.सी.एल) के सम्बन्ध में*
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 अनेक  शिक्षक एवं शिक्षिकायों ने बाल्य देखभाल अवकाश में बारें में निम्न जिज्ञासा की है-------
जिज्ञासा- *क्या अशासकीय एवं शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में बाल्य देखभाल अवकाश केन्द्र के समान विधुर शिक्षक/कर्मचारियों को भी देय है*?
उत्तर--उ.प्र.में राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण /प्रावि धिक शिक्षण संस्थाओं के महिला शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर महिला कर्मचारियों को शासनादेश संख्या-जी-2-2017/दस -2008-216/79 दिनाकं 08 दिसम्बर 2008 द्वारा सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकत्तम दो वर्ष(730) का बाल्य देखभाल अवकाश प्रथम बार अनुमन्य किया गया था।
     उक्त शासनादेश में स्पष्ट रुप से सिर्फ महिला शब्द का उल्लेख किया गया है,विधुर शब्द का कोई उल्लेख न होने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस यह अवकाश विधुर को अनुमन्य नहीं किया गया है यद्यपि केन्द्र सरकार के आधीन विधुर सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश महिला सेवकों के समान ही अनुमन्य होती है।अवलोकार्थ शासनादेश दिनाकं-08दिसम्बर 2008 निम्न प्रस्तुत किया जा रहा है।
अयोध्या प्रसाद अग्रवाल, प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं संयोंजक, संरक्षण समिति,मा.शि.संघ, ठकुराई।
*शिक्षक-समस्या-समाधान*                              
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(1) *जिज्ञासा :- बाल्य देखभाल अवकाश से जुड़े प्राव़धानों के बारे में अवगत कराने का कष्ट करें*।               
उत्तरः-बाल्य देखभाल अवकाश के प्रमुख प्रावधान निम्नवत हैं-
(क) यह अवकाश एक शैक्षिक वर्ष में तीन बार से अधिक नहीं दिया जायेगा।
(ख) यह अवकाश 15 दिन से कम नहीं देय है।
(ग) यह अवकाश अर्जित अवकाश के समान मानते हुए उसी प्रकार स्वीकृत किया जाता है।
(घ) यह अवकाश साधारणतया परिवीक्षा अवधि में नहीं दिया जाता है यदि अवकाश स्वीकृत अधिकारी परिवीक्षार्थी की आवश्यकता से सन्तुष्ठ होता है तो स्वीकृत अवकाश की अवधि कम से कम होनी चाहिये।
(ड़) यह पूरे सेवा काल में 730 दिन का देय होता है।
(च) एक विद्यालय में 25% से अधिक शिक्षकों को एक साथ सीसीएल नहीं दी जा सकती।
(छ) संतानों की संख्या की बाध्यता नहीं लेकिन सीसीएल प्रथम दो संतानों के 18 वर्ष होने से पूर्व ही लिया जा सकता है।
(2) *जिज्ञासा :- क्या अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में निलम्बन काल में जीवन निर्वाह भत्ता,(जो वेतन का आधा मिलता है),राज्यकर्मचारियों की भाँति छःमाह बाद बढा़या जा सकता है?*            
समाधान :- नहीं! अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का निलम्बन काल में जीवन निर्वाह भत्ता में राज्यकर्मचारियों की भाँति छःमाह बाद भी शिक्षा निदेशक(मा) उ.प्र.के आदेशानुसार कोई वृद्धि नहीं की जा सकती है।
(3) *जिज्ञासा :- *अगर स्कूल का प्रबन्धक विद्यालय के प्रवक्ता के रिक्त पदों का अधियाचन चयन बोर्ड को नहीं भेजता है तो क्या जि.वि.नि. अपने स्तर पर क्या कर सकता है?*
समाधान :- हाँ, उ.प्र.माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 11(4) के अन्तर्गत धारा 10 की उपधारा (1) के अनुसार जि.वि.नि. अपने स्तर से भी अधियाचन भेज सकता है।         
(4) *जिज्ञासा 😘 *प्रबन्ध समिति ने निलम्बन कर दिया था,जिसे 60 दिन हो चुके है, परन्तु प्रबन्धक मुझे कार्यभार नहीं करा रहै है। कृपया मार्गदर्शन देने का कष्ट करें*।
समाधान :- माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 16 छ(7)के अनुसार कोई निलम्बन जि.वि.नि. द्वारा 60 दिन के अन्दर लिखित अनुमोदित न करने पर स्वतं समाप्त हो जाता है किन्तु शासनादेश दिनाकं -23 जुलाई 2002 के अनुसार अब जि.वि.नि.को अनिवार्य रुप से 60 दिन के अन्दर निलम्बन के अनुमोदन अथवा अनानुमोदन पर निर्णय लेना अनिवार्य होगा, तदुपरान्त ही आप कार्यभार ग्रहण कर पायेगें।     
(5) *जिज्ञासा :- मैंने तथा एक साथी ने प्रवक्ता पद पर पदोन्नति के कारण एक ही दिन कार्यभार ग्रहण किया है मेरी आयु दूसरे साथी से अधिक है तो मैं क्या उनसे वरिष्ठ हूँ।?*  
समाधान :- नहीं। माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 के अध्याय-2 के विनियम 3(खख)के अनुसार चूकिं आपकी तथा दूसरे शिक्षक की प्रवक्ता पद पर पदोन्नति एक ही तिथि हो हुयी है, इस कारण आप दोनों में जिसकी  एल.टी.ग्रेड की सेवा अवधि अधिक होगी, वह वरिष्ठ होगा, यदि दोनों की एल.टी.ग्रेड की सेवा अवधि समान होगी तो ही आप आयु के आधार वरिष्ठ होगें।
6) *जिज्ञासा -: अशासकीय सहायताप्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक/प्रवक्ता के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से प्रवक्ता या प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य के रूप में चयन होने के बाद कार्यरत संस्था से अवैतनिक अवकाश (Leave without Pay) लेकर चयनित संस्था में प्रवक्ता/प्रधानाचार्य के पद पर कार्य ग्रहण कर सकता है?*
समाधान :- बिल्कुल नहीं। शिक्षा निदेशक (मा.) के दिनांक 05/11/2015 के आदेश पत्रांक : अर्थ (1)/3262-3380/2015-16 के अनुसार ऐसा करना नियम विरुद्ध है।
(7) *जिज्ञासा :- किसी पद का अधियाचन, चयन बोर्ड, इलाहाबाद को भेज देने के बाद उस पद पर पदोन्नति को जा सकती है?*
समाधान :- नहीं। शासनादेश -दिनांक-18/5/15 के अनुसार  भेजे गये अधियाचन को सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, शिक्षा उप निदेशक(मा.) एवं जिला विद्यालय निरीक्षक की संयुक्त आख्या के आधार पर चयन बोर्ड द्वारा निरस्त करने के बाद ही पदोन्नति हो सकती है, किन्तु पद विज्ञाप्ति हो गया हो तो पदोन्नति नहीं की जा सकती है।
अयोध्या प्रसाद अग्रवाल, प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं संयोंजक, संरक्षण समिति,मा.शि.संघ, ठकुराई।



यह पोस्ट शोसल मीडिया से लिया गया है इसकी पूरा जांच अपने विभाग से कर ले, वैसे सही बात ही देने का प्रयास किया जाता है


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