विद्यालय में अगर ग्राम प्रधान टाइलीकरण/शौचालय का काम नहीं करवा रहा है तो इसमें दोषी शिक्षक कैसे हो जाता है?
ये है आपकी नीति,
विद्यालय में अगर ग्राम प्रधान टाइलीकरण/शौचालय नहीं करवा रहा तो इसमें दोषी शिक्षक कैसे हो जाता है?
वह किस अधिकार से ग्राम प्रधान पर दबाव बनाए कि विद्यालय का कायाकल्प करवाइए।
क्या कोई अधिकार दे रखा है शिक्षक को?
शिक्षक दोषी कैसे?