केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बदल गया नियम, सर्विस के दौरान मौत पर नॉमिनी को ही मुआवजा
नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने के दौरान मरने वाले केंद्रीय कमंचारियों के परिवार को एकमुश्त मुआवजे के भुगतान से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। बदलाव यह है कि रिटायरमेंट से पहले अपनी ड्यूटी के दौरान मरने वाले केंद्रीय कर्मचारी के परिवार के उस सदस्य या सदस्यों को मुआवजे का भुगतान किया जाएगा, जिन्हें कर्मचारी ने नॉमेनी बनाया हुआ है।