हाई कोर्ट ने कहा है कि अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी पद के लिए अर्ह होना चाहिए
अंतिम तिथि के बाद यदि कोई अभ्यर्थी बैकपेपर से बीटीसी पास होता है तो वह नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं है। बैकपेपर से बीटीसी पास होने का मतलब यह कदापि नहीं हो सकता कि अभ्यर्थी को भूतलक्षी प्रभाव से टीचर पद के लिए अर्ह माना जाय। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने अंजली सिंह की याचिका को खारिज करते हुए दिया है।