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10 October 2021

जिन विद्यालयो में कम छात्र होगे वहा एक पाली में चलेंगे क्लास, शासनादेश में हुआ संशोधित

 जिन विद्यालयो में कम छात्र होगे वहा एक पाली में चलेंगे क्लास, शासनादेश में हुआ संशोधित

प्रदेश सरकार ने दो पालियों में विद्यालय संचालित करने की अनिवार्यता वाले शासनादेश को संशोधित कर दिया है।
 

जिन विद्यालयों में छात्र संख्या कम है तथा शिक्षण कक्षों के आकार के आधार पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का अक्षरश: पालन किया जा सकता है, उन्हें एक पाली में सुबह नौ बजे से अपराह्न तीन बजे तक संचालित किया जाए।

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