Primary Ka Master: अध्यापक से नहीं कराया जा सकता BLO का कार्य :देखें इलाहाबाद उच्च न्यायालय का यह ऑर्डर:- The work of BLO cannot be done by a teacher: see this order of Allahabad High Court
*अध्यापक से नही कराया जा सकता BLO का कार्य : इलाहाबाद उच्च न्यायालय*
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने याची के अधिवक्ता मानबहादुर सिंह की याचिका निस्तारित करते हुए कहा कि *शिक्षकों का कार्य अध्यापन है ऐसे में उनको अध्यापन के अतिरिक्त अन्य कार्यों में लगाए जाने को सही नही ठहराया जा सकता।*
उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए कहा कि, *इस न्यायालय द्वारा पहले से तय किए गए कानून के मद्देनजर, रिट याचिका का निपटारा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ किया जाता है कि वे सुनीता शर्मा (सुप्रा) के मामले में निर्धारित कानून के अनुसार सख्ती से कार्य करें और याचिकाकर्ता तथा याची जैसे अन्य शिक्षकों को शिक्षण के अतिरिक्त ऐसे कार्यों मे ना लगाएं जिसका प्रभाव छात्रों को शिक्षा से वंचित करने के रूप में होता हो।*