बैंक डूबने पर पांच लाख तक सुरक्षित करने वाला बिल पास, बैंकिंग व्यवसाय के निलंबन की स्थिति में 90 दिन में मिलेगी रकम
राज्यसभा ने निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) अधिनियम, 1961 में संशोधन का प्रावधान करने वाले एक संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दी। इसमें संकट ग्रस्त बैंक पर लेन- देन की पाबंदी लगने की स्थिति में
जमाकर्ता पांच लाख रुपए तक की राशि निकाल सकेंगे।