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14 June 2020

यूपी सरकार ने कहा है कि उस सभी 69 हजार पदों पर भर्ती करने की इजाजत मिले, सरकार ने सुप्रीमकोर्ट में किया आवेदन, यह है पूरा मामला

यूपी सरकार ने कहा है कि उस  सभी 69 हजार पदों पर भर्ती करने की इजाजत मिले, सरकार ने सुप्रीमकोर्ट में किया आवेदन, यह है पूरा मामला


उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर कर उस आदेश में बदलाव करने की मांग की है, जिसमें 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती में करीब 37 हजार भर्तियों पर रोक लगा दी गई है। यूपी सरकार ने कहा है कि उस  सभी 69 हजार पदों पर भर्ती करने की इजाजत मिले.
सोमवार को सुनवाई हो सकती है। सरकार ने कहा कि राज्य में हर साल हजारों की संख्या शिक्षक सेवानिवृत्त होते हैं। अगर लंबित मामले में फैसला शिक्षा मित्रों के हक में आता है तो राज्य सरकार उन्हें भी भर्ती करेगी, क्योंकि शिक्षकों के पद रिक्त होते रहते हैं।

दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बेसिक शिक्षा परिषद द्वार 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्तों कु कट ऑफ बढ़ाने के फैसले को सही ठहराया था। बोर्ड ने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कटऑफ 45 से बढ़ाकर 65 और आरक्षित बर्ग के लिए 40 से बढ़ाकर 60% निर्धारित की थी। यह बढ़ोतरी परीक्षा होने के बाद की गई थी। हाईकोर्ट के आदेश को कुछ शिक्षा मित्रों सहित अन्य लोगों ने चुनौती दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर 14 जुलाई तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। इसी दैशन कुछ शिक्षामित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल कर कहा कि परीक्षा में 40 से 45%हासिल करने वाले करीब 37,339 शिक्षामित्र हैं, लिहाजा इन पढें पर भर्ती फिलहाल नहीं होनी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नौ जून को 69 हजार पदों में से 37339 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया पर 14 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी थी।

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