Latest Updates|Recent Posts👇

08 May 2020

माध्यमिक शिक्षा विभाग में निलंबन के अनुमोदन से पूर्व सुनवाई का अवसर देना जरूरी नहीं: HIGH COURT

माध्यमिक शिक्षा विभाग में निलंबन के अनुमोदन से पूर्व सुनवाई का अवसर देना जरूरी नहीं: HIGH COURT

हाईकोर्ट ने कहा है कि विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा किए गए निलंबन के अनुमोदन को स्वीकार करने से पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रबंध समिति को सुना जाना आवश्यक नहीं है। प्रबंध समिति ने यदि किसी अध्यापक या स्टाफ को निलंबित कर कागजात जिला विद्यालय निरीक्षक के अनुमोदन के में प्रधानाचार्य के लिए भेजे हैं तो निलंबन का अनुमोदन करने या इंकार करने का आदेश देने से पूर्व प्रबंधक को सुनवाई का अवसर देना जरूरी नहीं है।

किंतु यदि निलंबित अध्यापक ने निरीक्षक के समक्ष आपत्ति की है तो प्रबंधक को सुनवाई का अवसर दिया जाना जरूरी है। कोर्ट ने जनता इंटर कालेज, अहमदपुर ब्राह्मण, सहारनपुर के कार्यकारी प्रधानाचार्य राममित्र मिश्र के
अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबन का अनुमोदन न करने के निरीक्षक के आदेश पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है और प्रबंधन को प्रधानाचार्य के खिलाफ विभागीय जांच दो माह में पूरा करने का निर्देश दिया है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग में निलंबन के अनुमोदन से पूर्व सुनवाई का अवसर देना जरूरी नहीं: HIGH COURT Rating: 4.5 Diposkan Oleh: news