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13 May 2020

69000 SHIKSHAK BHARTI जनरल विशेष, पढें विस्तृत by AG

69000 SHIKSHAK BHARTI जनरल विशेष, पढें विस्तृत by AG


69000 : जनरल विशेष

1) कुछ लोग UPPSC, SUPREME COURT, जाने किस किस का हवाला देकर बोल रहे हैं कि ऐसा ओबीसी एससी कैंडिडेट जिसने कोई छूट ले ली हो या टेट में आरक्षण ले लिया हो उसे अब UR/GEN पद पर न लिया जाए।(हालांकि आरक्षण और रिलैक्सेशन में उन्हें अंतर तक नहीं पता)
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2) ऐसे लोगो को अभी तक आरक्षण की पूरी समझ नहीं है। उनके लिए ही हमने CA 5185/2019 के उस ऑर्डर के अंश भेजे हैं जिन्हें रिपोर्ट्र्स मसालेदार हेडलाइन्स बना कर परोसते हैं।
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3) इस जजमेंट के para 24 में कहा गया है कि संविधान के आर्टिकल 16(4) अनुसार राज्य सरकार आरक्षण उन वर्गों को दे सकती है जो सरकार को लगता है कि सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं पाए हैं।
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4) इसी के आधार पर केंद्र सरकार के पर्सनल डिपार्टमेंट द्वारा OM जारी करके सेंट्रल जॉब्स में आरक्षण दिया जाता है और राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम या शासनादेश द्वारा अपने राज्य की नौकरियों में।

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5) केंद्र सरकार की पालिसी अनुसार सेंट्रल जॉब्स में यदि कोई OBC, SC आरक्षण का कोई लाभ जैसे AGE में रिलैक्सेशन, मार्क्स में रिलैक्सेशन किसी स्तर पर ले लेता है तो उसे उसी की कैटेगरी में ले लिया जाता है।
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6) पर यह नियम सभी 28 राज्यो की सरकार द्वारा फॉलो नहीं किया जाता यूपी उनमे से एक है। राजस्थान, गुजरात, केरल की राज्य सरकारों ने तो इस मुद्दे पर पालिसी बनाई है लेकिन यूपी सरकार की पालिसी में ओबीसी SC को यह लाभ दिया गया है कि वो रिलैक्सेशन लेने के बाद भी जनरल सीट पर सेलेक्ट हो सकते हैं।
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7) यूपी सरकार द्वारा 25 मार्च 1994 को ही ऐसी पालिसी बना दी गयी थी। उस दिन एक्ट नम्बर 4/1994 पास किया गया था जिस कारण सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को यूपी में लागू नहीं किया जा सकता।
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8) उपरोक्त ज्ज्मेंट के PARA 28, 30 और 32 में ये स्पष्ट रूप से बोला गया है। फोटो देख सकते हैं अंग्रेजी कमजोर हो तो किसी एक्सपर्ट से पढ़वा सकते हैं।
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9) Para No. 35 में तो इस मुद्दे पर भी ऑर्डर दिया गया है कि यदि किसी ने टेट को 90 से कम नम्बर लेकर यानी आम भाषा में आरक्षण लेकर पास किया है तो उसे आरक्षण का लाभ भर्ती में दिया जाएगा और वो जनरल की सीट पर ही सेलेक्ट होगा(Vikas Sankhala Case)
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10) अब कुछ कहते हैं कि UPPSC में ओबीसी एससी वालो को आरक्षण का लाभ एक बार लेने पर जनरल से ज्यादा नम्बर लाने पर भी जनरल सीट पर नहीं लिया जा सकता तो वो मैटर थ्री स्टेज रिजर्वेशन का था।
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11) इसको ऐसे समझिए कि UPPSC के लिए 100 सीटें हैं। UPPSC में क्राइटेरिया होता है कि प्रीलिम्स में इतने परसेंट लोग लेने है और मेंस में इतने। मतलब जैसे प्रीलिम्स में उपलब्ध पोस्ट के 5 गुना लेने है और मेंस में 3 गुना।
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12) पहले क्या होता था कि ओबीसी एससी को pre में भी आरक्षण का लाभ मिलता था मतलब 5 गुना लोगो को जिनको लिया जाना है उन्हें आरक्षण के अनुरूप लिया जाता था।
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13) उसके बाद जनरल से कम नम्बरो पर वो मेंस में पहुंचते थे तो उन्हें मेंस से फिर आगे आरक्षण दे दिया जाता ऐसे ही इंटरव्यू में।
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14) जिससे आरक्षण तय सीमा 50% जो अब 60% है से ज्यादा हो जाता था। ऐसी समस्या हर उस एग्जाम में आती थी जो एक दिन में नहीं होता था बल्कि दो जैसे (बैंक्स, TGT,पीजीटी), तीन (जैसे UPSC, UPPSC)या चार स्टेज(जैसे CGL) पर होता था।

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15) इसी को लेकर हमारी टीम द्वारा केस फ़ाइल किया गया और जीता गया और इसी कारण से आपने देखा होगा कि ओबीसी या एससी की कटऑफ यूपी अधिक भी चली जाती है। पर यहाँ मेटर दूसरा है यहां एग्जाम 2 स्टेज एग्जाम नहीं बल्कि one day एग्जाम है जिस पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही डिसिशन दे चुकी है। ऊपर लिखा पॉइंट 9 पढ़ लीजिये।
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16) अब सवाल ये है कि रास्ता क्या है तो याद कीजिये जो हमसे शुरुआत से जुड़े हैं उन्हें प्लान बी के बारे में लास्ट ईयर ऐसी ही सिचुएशन के लिए बताया गया था।
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17) आज रिजल्ट जारी होने के बाद आप जनरल भाइयों बहनों को प्लान बी से जोड़ लिया जाएगा।
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18) पोस्ट में जिसे समझ न आये उनके लिए यूट्यूब चैनल AG INDIA पर आकर समझा देंगे। जिसे हमारी बात पर डाउट हो या उनके पास अलग तथ्य हो वो हमारे साथ लाइव डिबेट कर सकता है ओपन चैलेंज है।
@AGIndia
http://t.me/cutoff69000
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PS:
■ आरक्षण(Reservation) और शिथिल मानक(Relaxed Standards) को अधिकतर लोग एक मानकर चलते हैं जबकि दोनों अलग विषय वस्तु हैं।
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■ आरक्षण का मतलब होता है यह सुनिश्चित करना की किसी कैडर में ओबीसी एससी और अब EWS के लोगो को प्रतिनिधित्व मिल सके।
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■ जबकि रिलैक्सेशन का अर्थ है कि उन्हें किसी परीक्षा हेतु या एडमिशन हेतु एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा सके।
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■ Reservation - मतलब सीट रिजर्व्ड
■ Relaxation - जैसे आयु में छूट, पासिंग मार्क्स में छूट, फीस में छूट, एलिजिबिलिटी में छूट



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