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27 February 2020

69000 प्राथमिक शिक्षा भर्ती: जैसा कि आज अपने मामले में सुनवाई होनी पूर्व निर्धारित थी उसी क्रम में आज शिक्षामित्र की तरफ से

69000 प्राथमिक शिक्षा भर्ती: जैसा कि आज अपने मामले में सुनवाई होनी पूर्व निर्धारित थी उसी क्रम में आज शिक्षामित्र की तरफ से

संघर्ष के साथियों का अभिनंदन
जैसा कि आज अपने मामले 69000 प्राथमिक शिक्षा भर्ती
में सुनवाई होनी पूर्व निर्धारित थी उसी क्रम में आज शिक्षामित्र की तरफ से सीनियर अधिवक्ता एल पी मिश्रा जी ने बहस लगभग 2 बजकर 40 मिनट से प्रारम्भ की
उनकी शुरुवात शिक्षामित्रों की संविदा पद पर 1लाख 78 हजार लोगों की जो इंटर पास थे कि नियुक्ति ग्राम स्तर या पंचायत स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के तहत 2001 में की गयी
और जिन्हें 2010 के बाद 1लाख 37 हजार लोगों की जो स्नातक उत्तीर्ण थे उनकी बीटीसी की ट्रेनिंग सरकार द्वारा करा कर सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति कर दी गयी,,,
लेकिन तत्समय नियुक्ति के मानकों को sm पूरा नही कर पाने(टेट उत्तीर्ण न होने) के कारण माननीय उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया,,,
लेकिन उन्हें आगामी दो लगातार भर्तियों में
उम्र की छूट , कुछ भारांक और,,,
भर्तियों में लागू शर्तो के अनुसार अवसर प्रदान किया जाय,,,
लेकिन उस समय जब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था तब चयन का मानक
हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और बीटीसी के अंको को जोड़ कर मेरिट बनाई जाती थी,,, जिसमे टेट सिर्फ उत्तीर्ण होना होता था,,
उस समय हमारे पास टेट सर्टिफिकेट न होने से समायोजन रद्द कर दिया गया लेकिन चयन का मानक वही , अकेडमिक आधार था  जिसके आलोक में सुप्रीम कोर्ट ने हमे आगामी दो भर्तियों में सम्मिलित होने का अवसर दी है,,, उस समय अध्यापक शिक्षक भर्ती जैसा कोई प्रावधान नही था, अतः यह परीक्षा बीच में लाना ही सही नही है,,,




लेकिन अगर सरकार ने इसे बाद में लाया तो, वह दो लगातार भर्तियों में इस परीक्षा में पासिंग मार्क नही बदल सकते,,, जबकि
68500 में सरकार ने पहले अपने जीओ में 40/45% पासिंग मार्क रखा ,बाद में खुद ही इसे कम कर के 30/33% पासिंग मॉर्क कर दिया,, जो अब भी मामला न्यायालय में लंबित है,,, अतः सरकार का दो लगातर भर्तियों में अलग अलग पासिंग मॉर्क
शिक्षामित्रों के लगातार दो अवसरों की अवहेलना है,,,
सरकार ने अपनी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में मिनिमम पासिंग मॉर्क लगाने को लिखी है तो मिनिमम क्या है,,,क्या 65% मिनिमम होता है, और आज तक किसी भी भर्ती परीक्षा 40 या 50% से ज्यादा पासिंग मॉर्क कभी नही रखा गया है,,,
इसके बाद उन्होंने सरकार के परीक्षा के बाद लगाये गए पासिंग मॉर्क को , गेम  स्टार्ट  होने के बाद गेम रुल चेंज नही कर सकते आदि बातों को कोर्ट के समक्ष रखा।
तथा  इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के दो  अन्य आदेश को भी माननीय न्यायालय के समक्ष पढ़ा, जिसमे बाद की भर्तियों में परिवर्तन न करने की बात की गयी है ।

आज एल पी मिश्रा जी की बहस इन्ही बिंदुओं के इर्द गिर्द घुमाकर सरकार को गलत साबित करने में लगे रहे,,,
लगभग 4 बजकर 10 मिनट के आस पास जज ने पूछा अभी आप कितना समय लेंगें तब उस पर उन्होंने कुछ और समय की बात कही जिस पर कोर्ट ने सहमति जताते हुए कल की तारीख़ 2:15 पर लगा दी है,,,

अभी कल शिक्षामित्र के दोनों अधिवक्ता एल पी मिश्रा और एच जी एस परिहार ही पक्ष रखेंगें,,, सोमवार को कोर्ट में हड़ताल है,, अतः  आगामी सप्ताह में केस मंगलवार या बुद्धवार को लग कर अंतिम सुनवाई हो सकती है ।
ईष्वर 90/97 की जीत सुनिश्चित करे ।
#जय_श्री_राम
#आशीष_सिंह
#प्रतापगढ़

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