69000 शिक्षक भर्ती मामला: दायर याचिकाएं खारिज, यूपी सरकार को राहत, सुप्रीम कोर्ट का हाईकोर्ट के आदेश में दखल से इनकार
उत्तर प्रदेश सरकार को बुधवार को 69000 शिक्षक भर्ती परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। लाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर कुंजी में खामियों को लेकर कुछ अभ्यर्थियों की याचिकाओं को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने इन अभ्यर्थियों को राहत देते हुए उत्तर कुंजी व आपत्तियों को विशेषज्ञ समिति के पास भेज दिया था।
विशेषज्ञ समिति को इस संबंध में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था, लेकिन इस फैसले पर खंडपीठ ने रोक लगा दी थी। इसके बाद अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली कुछ अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि हमें हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने का कोई कारण नजर नहीं आता है।