69000 SHIKSHAK BHARTI मामले में सीबीआइ जांच की मांग पर सुनवाई सात जुलाई को
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खांडपीठ ने प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती प्रकिया निरस्त करने व इसमें कथित रूप से हुए भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई से कराने को मांग वाली याचिका पर अगली को तारीख जुलाई नियत की है।यह आदेश जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने अजय कुमार ओझा एवं अन्य की ओर से दायर एक सर्विस रिट याचिका पर याचिकाकर्ताओं व राज्य सरकार के अधिवक्ताओं की सहमति से पारित किया। याचिका में कह गया है कि इस भर्ती की परीक्षा 6 जनवरी 2019 को हुई थी। पेपर लीक के संबध में एसटीएफ तथा केंद्र अधीक्षकों ने कई जिलों में मुकदमें दर्ज कराए।